डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हरियाणा 2025 एक छात्रवृत्ति योजना है, जो अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमन्तु/अर्ध-घुमन्तु जनजाति, और पिछड़ा वर्ग के हरियाणा के मेधावी छात्रों को सालाना ₹8000 से ₹12000 तक की आर्थिक सहायता देती है, जो उनकी शैक्षिक स्तर और मेरिट पर आधारित होती है.
पात्रता
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- परिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से कम होनी चाहिए.
- केवल SC, विमुक्त जाति/घुमन्तु/अर्ध-घुमन्तु, पिछड़ा वर्ग (BC-A, BC-B) के छात्र पात्र हैं.
- न्यूनतम अंक:
- 10वीं: शहरी 70%, ग्रामीण 60% (SC, BC-A)
- 10वीं: शहरी 80%, ग्रामीण 75% (BC-B, अन्य वर्ग)
- 12वीं: शहरी 75%, ग्रामीण 70% (SC)
- स्नातक: शहरी 65%, ग्रामीण 60% (SC, BC-A)
- स्नातक: शहरी 70%, ग्रामीण 65% (BC-B, अन्य वर्ग)
छात्रवृत्ति राशि

- 10वीं उत्तीर्ण: ₹8,000 प्रति वर्ष.
- 12वीं उत्तीर्ण: ₹8,000–₹10,000 प्रति वर्ष.
- स्नातक: ₹9,000–₹12,000 प्रति वर्ष.
- राशि छात्र के मेरिट और शहरी/ग्रामीण दर पर निर्भर करती है.
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर 15 अगस्त 2025 से 31 January 2026 तक किए जा सकते हैं.
- आवश्यक दस्तावेजः
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार आईडी
- जाति प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- 10वीं/12वीं की अंकतालिका
महत्वपूर्ण तिथियां
- आरंभ तिथि: 1 अगस्त 2024
- अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2025
किस तरह आवेदन करें
- आधिकारिक वेबसाइट (haryanascbc.gov.in) या SARAL पोर्टल पर जाकर आवेदन करें.
- ऑनलाइन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें.
- कोई आवेदन शुल्क नहीं है.
श्रेणी एवं राशि सारणी
जाति/वर्ग | कक्षा | शहरी (%) | ग्रामीण (%) | राशि (₹) |
SC/विमुक्त/घुमन्तु/अर्ध-घुमन्तु | 10वीं | 70 | 60 | 8000 |
SC | 12वीं | 75 | 70 | 8000-10000 |
SC | स्नातक | 65 | 60 | 9000-12000 |
BC-A | 10वीं | 70 | 60 | 8000 |
BC-B/अन्य वर्ग | 10वीं | 80 | 75 | 8000 |
General | 10 | 80 | 75 |
अन्य जानकारी
- छात्रवृत्ति सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाती है.
- सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400.
यह योजना हरियाणा के सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करती
डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हरियाणा 2025 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है, जिसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम में पूरा किया जा सकता है.
आवेदन कैसे करें (ऑनलाइन)
- सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर जाएं.
- यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है तो “नया उपयोगकर्ता” विकल्प चुनें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
- पहले से पंजीकृत हैं तो अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करें.
- लॉगिन के बाद “डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना” का चयन करें.
- आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी सही-सही भरें.
- नीचे बताए गए दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- संस्थान का प्रवेश पत्र/आईडी कार्ड
- अंकतालिका व फोटो
- फॉर्म सबमिट करें और अपनी आवेदन स्थिति अपने एप्लिकेशन आईडी द्वारा देख सकते हैं.
- आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है.
आवेदन (ऑफलाइन)
- अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो संबंधित निदेशालय (अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) में पूर्ण फॉर्म और दस्तावेज जमा कर सकते हैं.
सहायता नंबर
- सहायता/सम्पर्क के लिए हेल्पलाइन: 0172-3968400.
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि छात्र योग्य हैं और उनकी छात्रवृत्ति जल्दी बैंक खाते में जमा हो जाए
FAQs
प्रश्न 1: इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमन्तु/अर्ध-घुमन्तु समुदाय के मेधावी छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बिना रुकावट पूरी कर सकें.
प्रश्न 2: कौन-से छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं?
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वे छात्र जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (BC-A, BC-B), विमुक्त जाति, घुमन्तु/अर्ध-घुमन्तु वर्ग से संबंधित हैं।
- चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है और आवश्यक प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है.
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