Search
🔍

RSSB Platoon Commander Recruitment 2025: कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

RSSB Platoon commander recruitment 2025: कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

RSSB Platoon commander recruitment 2025: 84 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन पत्र कल 23 जुलाई को खुलेंगे, महिला उम्मीदवारों और आरक्षित श्रेणी की सीटों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां दिए गए हैं

राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा:

1. अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान

  • राजस्थान सरकार के कार्मिक (-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 और 28.07.2023 के अनुसार, यदि किसी विशेष वर्ष में SC/ST/OBC/MBC के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं,
    तो ऐसी आरक्षित रिक्तियां अगले तीन भर्ती वर्षों तक सुरक्षित रखी जाएंगी।
  • इन तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद:
    • यदि अब भी उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते, तो वे रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया (General Process) से भरी जाएंगी।
    • कोई अतिरिक्त आरक्षण प्रभाव नहीं डालेगा और ये पद Roster के आधार पर भरे जाएंगे।
  • यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अवसर दिया जाए, लेकिन कोई भी पोस्ट अनिश्चित काल तक रिक्त रहे।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए प्रावधान

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों के लिए यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं,
    तो ऐसे पद सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरे जाएंगे (यानी अनारक्षित रूप से)

3. महिलाओं के लिए आरक्षण

  • महिलाओं को दी जाने वाली आरक्षित सीटों पर आवंटन क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार किया जाएगा।
  • किसी भी श्रेणी (Category) की महिला अभ्यर्थियों को पहले महिला कोटे में शामिल किया जाएगा, फिर उन्हें उनकी मूल श्रेणी (SC, ST, OBC आदि) के रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा।

RSSB Platoon Commander Recruitment 2025: मुख्य बिंदु

वर्गरिक्तियां भरने की स्थिति में क्या होगा?
SC/ST/OBC/MBC3 साल तक आरक्षित रहेंगी, फिर सामान्य तरीके से भरी जाएंगी।
EWSबिना सुरक्षित रखे, सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएंगी।
महिलाएंक्षैतिज आरक्षण लागू होगा (हर वर्ग में लागू)

For Women Candidates

RSSB Platoon commander recruitment 2025: कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
  • यदि कोई विवाहित महिला OBC/MBC आरक्षण का लाभ लेना चाहती है,
    तो उसेनॉनक्रीमी लेयर सर्टिफिकेट” अपने मायके (पिता के विवरणके आधार पर ही बनवाकर देना होगा।
  • पति के नाम या आय से बना हुआ certificate मान्य नहीं होगा।

उदाहरण

स्थितिमान्य है या नहीं?कारण
प्रमाण पत्र पिता के नाम पर और पिता की आय पर आधारितमान्यसही प्रक्रिया के अनुसार
प्रमाण पत्र पति के नाम पर और पति की आय पर आधारितअमान्यनियमों के विरुद्ध

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान

  • राज्य की सेवाओं में महिलाओं को दिए जाने वाले 30% आरक्षण के अंतर्गत:
    • 8% पद अविवाहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
    • 2% पद विधवा / परित्यक्ता (विभिन्न स्थितियों वाली विवाहित महिलाएँके लिए आरक्षित होंगे।

ALSO READ: TN PSC Civil Service Exam IV Answer Key Released

RSSB Platoon Commander Recruitment 2025: यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त आवेदक नहीं मिलते

  • यदि किसी पद हेतु योग्य महिला अभ्यर्थी (जैसे विधवा / परित्यक्ता) उपलब्ध नहीं हैं,
    तो उस श्रेणी में आरक्षित पदों को उन्हीं की श्रेणी की अन्य महिला आवेदिकाओं (जैसे अविवाहित महिला) से भरा जाएगा।

उदाहरण के रूप में:

मान लीजिए कि OBC श्रेणी में 10 महिला पद हैं:

श्रेणीआरक्षित प्रतिशतकुल पदयदि आवेदक हों, तो
अविवाहित महिलाएं8%8 पदपद OBC की अन्य महिलाओं से भरे जाएंगे
विधवा / परित्यक्ता2%2 पदपद OBC अविवाहित महिलाओं से भरे जाएंगे

RSSB Platoon Commander Recruitment 2025: मुख्य बातें संक्षेप में

  • महिलाओं के लिए कुल 30% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है।
  • इसमें से कुछ प्रतिशत विशेष रूप से विवाहिक स्थिति के अनुसार आरक्षित हैं।
  • यदि किसी श्रेणी की महिला अनुपलब्ध है, तो उसी वर्ग की अन्य महिलाओं से यह पद भरे जा सकते हैं।

अन्य राज्य की महिलाएं

  • माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 1085/2013 में दिनांक 30-08-2018 को एवं
    माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील (Writ) संख्या 1116/2018 में दिनांक 18-09-2018 को पारित निर्णयों के अनुसार:
  • यदि कोई महिला राजस्थान राज्य के बाहर (किसी अन्य राज्य) से विवाह के पश्चात राजस्थान की मूल निवासी (स्थायी निवासी) बन जाती है,
    तो उसे राजस्थान राज्य की लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • अतः ऐसी महिलाएं केवल सामान्य श्रेणी (General Category) में ही आवेदन कर सकती हैं।

Reservations for EWS 10 per cent seats are reserved

MBC – 5 percent seats are reserved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Join WhatsApp Telegram Join Telegram
Telangana TG EAPCET 2026: Agriculture & Pharmacy Exam Dates Announced (May 4 & 5) NFAT Forensic Entrance Exam Cancelled DU First UG Merit List to Be Released Tomorrow BPSC 71 Exam 2025 Date Released