Bihar Sarkar Chhtravretti Yojana 2025 extended: Apply online till 15 May
बिहार सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2024 का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के छात्रों को स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक छात्र समय पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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छत्रवृति योजना का नाम
- अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2024.
Official Website To Apply
योजनाये | Online Portal |
अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना | https://scstpmsonline.bihar.gov.in |
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए | https://pmsonline.bihar.gov.in |
संबंधित शैक्षणिक संस्थानो के लिए | https://instpmsonline.bihar.gov.in |
Bihar Sarkar Chhtravretti Yojana 2025 extended:
Necessary Documents
आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास आवश्यक दस्तावेज़, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार संख्या, और बैंक खाता विवरण उपलब्ध हैं। सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन आवश्यक है, और आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ना (DBT सीडिंग) अनिवार्य है, ताकि छात्रवृत्ति की राशि सीधे आपके खाते में जमा हो सके।
- अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, आप आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का पालन करें। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप संबंधित जिला छात्रवृत्ति समिति या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
- समय सीमा का पालन करते हुए, जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक और उसके माता-पिता/अभिभावक की संयुक्त वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक राज्य के भीतर स्थित सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए।