वन मित्र योजना 2024 – हरियाणा वन मित्र योजना की जानकारी, जाने के लाभ, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज आदि!

वन मित्र योजना

वन मित्र योजना 2024 हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में वनीकरण को बढ़ावा देने और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक सरकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वन क्षेत्रों को बढ़ाने, वृक्षारोपण की जीवित रहने की दर में वृद्धि सुनिश्चित करना और वृक्ष आवरण को बढ़ाने में स्थानीय जनता को शामिल करना है

हरियाणा वन मित्र योजना की आरंभ तिथि: 15-February 2024.
पंजीकरण की अंतिम तिथि:
अघोषित (not-declared).

  • इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
  • हरित आवरण को बढ़ाने और एक स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा |
  • वन मित्र को पौधों के रखरखाव के मुताबिक सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना का शुभारंभ चंडीगढ़ से किया है उन्होंने कहा कि 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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  •  जिस परिवार की आय 180000 रुपए से कम है वह इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
  •  इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष निर्धारित की गई
  • शैक्षणिक मानदंड कुछ निर्धारित नहीं हैं।

वन मित्र योजना मानदेय (Pay-Scale):

FIRST YEAR:

  • जून का अंतिम सप्ताहः जियो-टैगिंग एवं फोटोग्राफ मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होगी जिसे उन्हें प्रति खोदे गए खड्डे पर ₹20 दिए जाएंगे।
  • जुलाई और अगस्त के अंतिम सप्ताहः इसके बाद वन मित्रों को लगाए गए पौधों पर ₹30 दिए जाएंगे |
  • सितम्बर से महीना का अंतिम सप्ताहः  रोपण क रखरखाव और सुरक्षा के लिए ₹10 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे।

SECOND YEAR:

  • दूसरे वर्ष में प्रत्येक महीने ₹8 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से आवेदक को दिए जाएंगे |
  • यह पैसे घर में केवल एक व्यक्ति को मिलेंगे।

THIRD YEAR:

  • प्रत्येक महीने ₹5 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से वन मित्रों को दिए जाएंगे।

FOURTH YEAR:

चौथे वर्ष में प्रत्येक महीने ₹3 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से वन मित्रों को दिए जाएंगे।

हरियाणा वन मित्र योजना 2024 के लिए आवेदन:

  • आपको सबसे पहले जियो टैगिंग ऐप या फोटोग्राफ मोबाइल ऐप अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा |
  • सरकार द्वारा वन मित्रो को उनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातो में किया जाएगा |

हरियाणा सरकार के अनुसर वन मित्रो का काम क्या है और  उनका किस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व होगा?

  • रोपन के लिए अवसर भूमि और व्यवस्था करना |
  • यदि वृक्षरोपन के लिए पहचानी गई भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है तो भूमि के मालिक से लिखित रूप से अनुमति प्राप्त करनी होगी |
  • वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना होगा |

भूमि के मालिक और वन मित्र के बीच ये समझौता लिखित हस्ताक्षरित होना चाहिए कि मालिक कम से कम 10 वर्ष तक पेड़ नहीं कटेगा | यदि पेड़ का मालिक पेड़ को 75 वर्ष की आयु तक रखेगा तो सरकार उसके मालिक और उसके उत्तराधिकारी को वर्ष 2024 में रु. 100/- की राशि का भुगतान कर सकते हैं

चंडीगढ़ ‘वन मित्र’ योजना क्या है?

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार (15 फरवरी) को गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ‘वन मित्र’ योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया। 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य ‘वन मित्र’ बनने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

वन विभाग की भूमिका क्या है? और वो किस के लिए उत्तरदायित्व है?

वन विभाग की भूमिका:
1. वन मित्र को रोपन के लिए स्वस्थ पोधे उपलब्ध करना |
2. वन मित्र को रोपन की तकनिक और उसके रकरखाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की तैयारी करवाना जैसे–खरपतवार-कताई, सिंचाई, ठंड से पोधो की सुरक्षा के उपाय आदि प्रति बुनियांदी प्रशिक्षण प्रदान करना |

वन मित्र योजना के अंतर्गत किस जाति के पोधे लगाए जाने हे?

वन मित्र योजना के अंतर्गत केवल पेड़ो की प्रजातीयो के पोधे को ही लगाया जाएगा | इसमें सफेदा या चिनार जेसी छोटी रोटेशन प्रजातिया नहीं होगी |


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